पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने भरे अपने नामांकन:अमन कुमार

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राजेश वर्मा।
पिहोवा 11 सितंबर

 रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी अमन कुमार ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया में पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को तीन प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरे गए। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन की प्रक्रिया जिले की सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है।
रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि बुधवार को प्रस्तुत नामांकन पत्रों में पहला नामांकन संयुक्त संघर्ष पार्टी के अर्शपाल सिंह सुपुत्र गुरनाम सिंह निवासी चढूनी जाटान ने भरा। इसके पश्चात जेजेपी प्रत्याशी सुखविंदर कौर निवासी गांव ईशाक ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी पिहोवा के समक्ष भरा। तीसरे नामांकन के लिए भाजपा प्रत्याशी जय भगवान शर्मा निवासी सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र ने अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)के कार्यालय में 12 सितंबर 2024 तक प्रात: 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है।
अमन कुमार ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएसध्एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाना प्रत्येक संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी है और चुनाव से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी अपना कर्तव्य समझकर चुनाव के दौरान अपनी डयूटी करें ताकि चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्नेय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिन्हित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर स्वयं सहित छपवाने वाले का ब्यौरा अंकित करना जरूरी है।

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