हरियाणा में गुटखा-तंबाकू पर बैन, फिर भी पिहोवा में खुलेआम बिक्री जारी

राजेश वर्मा। कुरुक्षेत्र भूमि
पिहोवा, 

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों को लागू करते हुए कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी शामिल है। विभाग ने सभी फूड इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षकों और सिविल सर्जनों को आदेश दिए हैं कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन करवाएं, क्योंकि तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और हरियाणा में हर महीने औसतन 2916 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं, जबकि 1,500 लोग इस घातक बीमारी से जान गंवा देते हैं। पहले भी 2003 और 2024 में यह प्रतिबंध लगाया गया था जिसे हर वर्ष आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद पिहोवा में तंबाकू और उसके उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है।

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