राजेश वर्मा।
पिहोवा 27 मई
नगर पालिका सचिव गुलशन कुमार ने कहा कि शहर के विभिन्न चोंकों अथवा चैराहों पर रेहड़ी फड़ी लगाकर कार्य करने वाले लोगों के लिए अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति अपना रेहड़ी फड़ी लगाकर कार्य नहीं कर पंजीकरण के लिए 28 मई को अवकाश वाले दिन भी कोई भी व्यक्ति नगरपालिका कार्यालय में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
नगरपालिका सचिव गुलशन कुमार ने बताया कि यदि कोई रेहड़ी फड़ी कार्य करने वाला व्यक्ति अपना पंजीकरण नहीं करवाता, तो उन वेंडरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार अधिक से अधिक वेंडरों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जिससे वेंडरों के लिए एक निर्धारित स्थान की व्यवस्था की जाए। कोई भी वेंडर 28 मई को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, जिसमें मौजुदा मोबाइल अपडेट हो, साथ लाकर नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर येाजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को बैंक से 10 हजार रूपये तक का लोन भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। नियमित लोन के भुगतान पर उन्हें ब्याज पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी तथा डिजिटल लेन-देन पर साल में 1200 रूपये तक का कैश बैक भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त समय पर लोन के भुगतान पर अगली बार बड़ा लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में 28 मई को ही इस्माईलाबाद में भी रेहड़ी फड़ी वालों का पंजीकरण किया जाएगा
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