सीनियर सिटीजन बस पास के लिए विभाग की ई-बुकिंग वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते है पंजीकरण:हरप्रीत

###सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाओं को किराए में मिल रही है 50 फीसदी की छूट, 60 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिला और 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के पुरुष को नहीं जरूरत है बस पास की, 
###₹निजी बसों में मिलेगी किराए में 50 फीसदी की छूट
राजेश वर्मा।
कुरुक्षेत्र, 27 अप्रैल 
हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र की महाप्रबंधक हरप्रीत कौर ने कहा कि सीनियर सिटीजन बस पास के लिए विभाग की ई-बुकिंग.एचआरट्रांसपोर्ट.जीओवी.इन वेबसाइट पर जाकर प्रार्थी अपना पंजीकरण करवा सकता है। रजिस्टर करने के उपरांत वेबसाइट पर लागिन करना होगा, लागिन के बाद पास टैब पर क्लिक करके अपनी पीपीपी आईडी दर्ज करनी होगी, इसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करना होगा।
जीएम रोडवेज हरप्रीत कौर ने कहा कि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाओं को बस किराए में सरकार के आदेशानुसार 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। इस छूट को हासिल करने के लिए 60 या 60 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिला तथा 65 या 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के पुरुष को बस पास बनवाने की जरूरत नहीं है। अहम पहलू यह है कि सीनियर सिटीजन को निजी बसों में सरकार के आदेशानुसार किराए में 50 फीसदी की छूट मिलेंगी। अगर कोई बस चालक-परिचालक आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों के केवल पास बनाएं जाएंगे। इस पास को बनवाने के लिए इस निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने निकटतम सीएससी सेंटर में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए बकायदा लिंक ई-बुकिंग.एचआरट्रांसपोट.जीओवी.इन पर क्लिक करके स्वयं भी पंजीकरण करवा सकते है या फिर निकटतम सीएससी सेंटर से भी अपना पंजीकरण करवा सकते है। इस पंजीकरण के बाद संबंधित व्यक्ति को नए बस स्टैंड कुरुक्षेत्र में जाकर अपना बस पास बनवाना होगा और पंजीकरण का दस्तावेज भी दिखाना होगा।
उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं की आयु वर्ष 60 वर्ष से ज्यादा है और जिन पुरुषों की आयु 65 वर्ष से ज्यादा है, इस आयु वर्ग की महिला और पुरुष को पास बनवाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को बस के किराए में 50 फीसदी की छूट लेने के लिए केवल अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसमें आयु भी दर्शाई गई हो। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन महिला व पुरुष को निजी बसों में सरकार की हिदायत अनुसार 50 फीसदी की छूट मिलेगी, जो भी निजी बस चालक-परिचालक छूट देने में आनाकानी करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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