बीएलओ घर घर जाकर ड्राफ्ट रोल में शामिल हर मतदाता को भरने के लिए देंगे एनूमरेशन फार्म : अमन कुमार


-पिहोवा विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम अमन कुमार ने पत्रकारों से की बातचीत

-विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ले सकते हैं हिस्सा

-वर्ष 2002 की वोटर सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वैबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड

राजेश वर्मा। कुरुक्षेत्र भूमि
पिहोवा, 8 जून

पिहोवा विधानसभा के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम अमन कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फार्म भरना जरूरी है। संबंधित बीएलओ घर घर जाकर यह फार्म उपलब्ध करवाएंगे, जिसे संबंधित मतदाता को भरकर बीएलओ को ही वापिस देना होगा।
एसडीएम अमन कुमार सोमवार को उपमंडल कार्यालय पिहोवा में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिहोवा विधानसभा के 1,89,104 वोटरों का 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं। इस पुनरीक्षण के लिए बीएलओ जिले के प्रत्येक घर पर जाकर फार्म भरवाएगी। बीएलओ को नागरिक स्वयं फार्म जमा करवाते हैं, राजनैतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। एसडीएम ने नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील की। ये कार्य वर्ष 2002 के बाद अब शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि 30 जून तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 1 जुलाई 2026 से अपना नया वोट बनवा सकते हैं। सभी बीएलओ को विभाग की तरफ से 5 जून से 14 जून तक टे्रनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि किस वोटर से कौन सा फार्म भरवाया जाना है और कैसे भरवाया जाएगा।
एसडीएम अमन कुमार ने कहा कि जिनका वोट 2002 में बना हुआ है, उन्हें 2002 वाला डाटा भरना होगा। जिन वोटरों का वोट 2002 के बाद बना है उन्हें अपने परिजनों (माता-पिता, दादा-दादी) का डाटा भरना है। जो वोटर गांव-शहर से बाहर रहते हैं, उनके परिवारजन उनका फार्म भरकर बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट रोल तैयार होगा, 20 अगस्त तक दावे आपत्ति दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के दावे आपत्ति को सबसे पहले आरओ / एसडीएम को दर्ज करवा सकते हैं, संतुष्टि न होने पर डीआरओ/उपायुक्त को, इसके बाद ईओ को आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन दावे आपत्तियों को 21 जुलाई से 18 सितंबर तक सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाएगा। सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अंतिम निर्वाचनवली का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की वोटर सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वैबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नागरिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।
एसडीएम अमन कुमार ने कहा कि 14 जून तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। इसी दौरान मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी, ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।



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